| 1. | या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।
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| 2. | तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान
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| 3. | नियम 8 (2) विशिष्ट दस्तावेज, विधिक या तकनीकी प्रकृति का है अथवा नहीं, इसका विनिश्चय विभाग या कार्यालय का प्रधान करेगा।
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| 4. | नियम 8 (2) विशिष्ट दस्तावेज, विधिक या तकनीकी प्रकृति का है अथवा नहीं, इसका विनिश्चय विभाग या कार्यालय का प्रधान करेगा।
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| 5. | (३) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।
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| 6. | (3) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।
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| 7. | (3) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।
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